Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लड़कियों के सामाजिक उत्थान के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के साथ कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। इसका लाभ सीधे तौर पर लड़कियों को मिलता है। आज हम बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाने वाली एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका योजना का नाम है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। आइए जानते हैं इसके बारे में…
क्या है बिहार Sukanya Samriddhi Yojana?
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना राज्य सरकार की ओर से चलाई जाती है। इसका उद्देश्य लड़के-लड़कियों के बीच भेदभाव को कम करना और लड़कियों के जन्म का अधिक से अधिक पंजीकरण कराना है।
इस योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से लड़की के जन्म के साथ ही 2000 रुपये बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। ये राशि लड़की के 18 वर्ष पूरी होने के तक बैंक में जमा रहती है और इस पर ब्याज दिया जाता है। अगर लड़की की मृत्यु 18 वर्ष पूरी होने से पहले ही हो जाती है तो इस राशि को महिला विकास निगम, बिहार को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
बिहार Sukanya Samriddhi Yojana के लिए पात्रता
- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता है।
- अधिकतम दो बोटियों तक ही योजना का फायदा दिया जाता है।
- 22 नवंबर, 2007 के बाद जन्म लड़कियों को बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है।
- आवेदनकर्ता बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बेटी के जन्म के तीन साल बाद तक ही इस योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
बिहार Sukanya Samriddhi Yojana के जरूरी दस्तावेज
इस योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक और बीपीएल कार्ड आदि की आवश्यकता होती है।
How to Apply for Sukanya Samriddhi Yojana
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए किसी भी नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद जरूरी दस्तावेज संलग्न कर जमा कर दें। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण पूरा हो जाएगा।