Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: अंतरजातीय विवाह करने वालों को बिहार (Bihar) सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है. सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है, ताकि समाज में पिछड़े वर्ग (Backward Class) का उत्थान हो सके। हालांकि, इस योजना का लाभ (Benefits Of Govt Scheme) लेने के लिए जरूरी शर्त यह है कि पति या पत्नी पिछड़ी जाति से संबंधित हों।
इस योजना के तहत दुल्हन के खाते में 3 साल तक के लिए सावधि जमा के रूप में एक लाख रुपए जमा किए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस (RTGS) या एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। जिसे लाभार्थी 3 साल बाद ब्याज सहित प्राप्त कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पति-पत्नी का संयुक्त खाता (Joint Account) होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए वर या वधू में से किसी एक को बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
How to Online Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड (Aadhar Card), निवास प्रमाण पत्र (Residence), आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) , आयु प्रमाण पत्र (Age Certificate) (इसमें आप 10वीं का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं), विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate), विवाह का फोटो,
विवाह कार्ड (Marriage Card), राशन कार्ड (Ration Card), होना अनिवार्य है एक हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इस योजना के लिए आप जिला सामाजिक सुरक्षा कोष के कार्यालय में जाकर ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana आवेदन के समय इन बातों का ध्यान रखना होगा
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैध और पंजीकृत होना चाहिए। विवाहित जोड़े की ओर से विवाह का शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो विवाहित जोड़े को एक अलग प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
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