SSO Rajasthan, 2023 Haryana PGT Bharti: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से होने वाली पीजीटी भर्ती (PGT Bharti) पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट (High Court) ने हरियाणा सरकार (Government of Haryana) और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
पीजीटी भर्ती परीक्षा का पैटर्न (PGT Exam Pattern) बार-बार बदलने के खिलाफ भिवानी निवासी पूनम ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूनम कुमारी ने हाईकोर्ट को बताया कि अगस्त 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पीजीटी के विभिन्न विषय के शिक्षकों के पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। नवंबर 2020 में ने पदों को भरने की जिम्मेदारी एचपीएससी को दी गई और इसके लिए फिर से विज्ञापन जारी किया गया।
भर्ती को पूरा करने के लिए दिसंबर 2022 को एचपीएससी ने परीक्षा का पैटर्न जारी किया। इसके अनुसार 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने थे। इसके बाद 20 मार्च को एचपीएससी ने परीक्षा की नई योजना जारी कर दी। इसके अनुसार परीक्षा को दो चरणों में विभाजित कर दिया गया।
इसके तहत प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करना तय किया गया। याची ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के आरंभ होने के बाद इस प्रकार नियम में बदलाव करना सही नहीं है।