दोबारा जारी होगा Haryana Police Bharti का परिणाम, देखें कोर्ट का आदेश

Anil Biret
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Haryana Police Bharti: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया है कि वह वर्ष 2019 की भर्ती में चयनित पुलिस कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की मेरिट सूची को संशोधित कर नए सिरे से परिणाम घोषित करे. हाईकोर्ट ने यह आदेश कुछ चयनित अभ्यर्थियों को सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक आवंटन में गड़बड़ी पर संज्ञान लेते हुए दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से अब ऐसे आवेदक जिनकी माता जीवित है उन्हें भी अनाथ श्रेणी के पांच अंक का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी इस मामले में विस्तृत आदेश आना बाकी है।

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रविंदर सिंह ढुल और मजलिज खान ने कहा कि हाईकोर्ट ने आयोग द्वारा 2019 में भर्ती किए गए कांस्टेबलों और उपनिरीक्षकों की चयन सूची को संशोधित करने को कहा है. 1054 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अनाथ होने के कारण सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत पांच अतिरिक्त अंक दिए गए।

सरकार ने 16 अप्रैल 2018 को एक विज्ञापन जारी कर 5000 पुरुष कांस्टेबल, 1147 महिला कांस्टेबल, 400 पुरुष सब-इंस्पेक्टर और 63 महिला सब-इंस्पेक्टर पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की थी. इस भर्ती में अनाथ श्रेणी के तहत चयनित होने वालों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इससे पहले 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने चयन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते आयोग पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

इस मामले में भिवानी निवासी सोमवीर व अन्य ने याचिका दायर कर भर्ती को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने बताया था कि उसे अनाथ श्रेणी के अंक से वंचित कर दिया गया। आयोग की पिक एंड चूज पॉलिसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बारे में यह स्पष्ट नहीं था कि माता और पिता दोनों का मृत्यु विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक सिर्फ पिता की मौत का ब्योरा पेश करने को कहा गया था। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उनकी मां जीवित थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई मामलों में अतिरिक्त अंक का लाभ उन आवेदकों को दिया गया है जिनकी मां जीवित हैं।

मेरिट फिर से तैयार हो जाएगी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिन आवेदकों की मां जीवित है उन्हें अनाथ श्रेणी के पांच अंक देकर इस श्रेणी की मेरिट सूची फिर से तैयार की जाएगी। ऐसे में जिन आवेदकों को नियुक्ति मिल गई है और इस नई सूची में जगह नहीं मिल पा रही है, हरियाणा सरकार को उन्हें नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त करनी होगी और नए आवेदकों को नियुक्ति करनी होगी, जिन्हें इस नई सूची में जगह मिली है। योग्यता सूची।

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