Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार इन महिलाओं को देगी 3 लाख, जाने योजना की पूरी जानकारी

Kumar Sandeep
Kumar Sandeep  - Editor
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Haryana Govt Scheme: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं (Haryana Govt) को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।

इस वित्त वर्ष में जिला फतेहाबाद के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, इस स्कीम की पात्र होंगी।

योजना के तहत कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की (Haryana Govt) प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो होगी।

उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न क्रिया क्लापों जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसकों महिलाये करने में सक्षम हो,

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उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

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मेरा नाम संदीप कुमार है. मैं हरियाणा का निवासी हूं. मैंने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है. वर्तमान में मै SSORajasthan.in पर बतौर लेखक के रूप में कार्य कर रहा हूं. मै सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल से जुड़े विभिन्न कंटेंट जितनी जल्द हो सके पाठको तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ.
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