15 मई तक भरें 2023 Haryana Solar Water Pumping Scheme Form, Free होगा रजिस्ट्रेशन

Kumar Sandeep
Kumar Sandeep  - Editor
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2023 Haryana Solar Water Pumping Scheme Form Apply : हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सिंचाई के लिए 75% सब्सिडी वाले मोनोब्लॉक पर और 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता वाले सबमर्सिबल सोलर पंप की योजना बनाई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

डीजल और बिजली बचाने के लिए सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान अभियान शुरू किया गया है। सरकार 3HP से 10HP सोलर पंप पर 75% सब्सिडी देती है।

हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) ने सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। किसानों के लिए सरकारी योजना की नई जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ssorajasthan.in पर डेली विजिट करते रहे।

हरियाणा सौर जल पम्पिंग योजना 2023 उम्मीदवार इस लेख में इस योजना के लिए पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी पसंद कर सकते हैं। Haryana Solar Water Pumping Scheme 2023

हरियाणा सोलर वाटर पंप योजना 2023 – ऑनलाइन आवेदन करें, फटाफट जाने अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज

2023 Haryana Solar Water Pumping Scheme Form Apply Last Date

आवेदन प्रारंभ तिथि: 28 अप्रैल 2023
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई 2023

What is The Registration Fee for 2023 Haryana Solar Water Pumping Scheme Form Apply

आवेदन शुल्क : 00 रुपये/-

2023 Haryana Solar Water Pumping Scheme Form Apply क्षमता, लागत और लाभार्थी शेयर आवश्यक दस्तावेज और पात्रता

Haryana Solar Water Pumping Scheme

वर्ष 2019 से 2021 तक केवल वही किसान विद्यमान हैं जिन्होंने 1 एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि नलकूप के लिए डिस्कॉम (यूएचबीवीएन/डीएचबीवीएन) में आवेदन किया था, उसे पी.एम. कुसुम योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिया जाएगा।

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परिवार आईडी, जिन किसानों के पास बिजली/सोलर पंप कनेक्शन नहीं है, कृषि भूमि की जमाबंदी/फर्द।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे सीपेज, स्प्रिंकलर सिंचाई या भूमिगत पाइपलाइन को खेत में स्थापित किया जाना चाहिए या पंप स्थापित करने से पहले स्थापित किया जाएगा (प्रमाणपत्र/शपथ पत्र)
धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में भूजल 40 मीटर से नीचे गिर गया है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में संपर्क करें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा

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मेरा नाम संदीप कुमार है. मैं हरियाणा का निवासी हूं. मैंने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है. वर्तमान में मै SSORajasthan.in पर बतौर लेखक के रूप में कार्य कर रहा हूं. मै सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल से जुड़े विभिन्न कंटेंट जितनी जल्द हो सके पाठको तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ.
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