SSO Rajasthan, DSR Machine Subsidy in Haryana :- हरियाणा सरकार किसानों को आर्थिक रुप से सक्षम बनाना के लिए समय-समय पर कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। इसी के चलते सरकार अक्सर समय-समय पर किसानों को बड़ी-बड़ी मशीनें ट्रैक्टर आदि खरीदने पर सब्सिडी भी दी जाती है. जैसा की हम सभी जानते है कि इस समय हरियाणा में नरमे व कपास की बिजाई बड़े जोरों पर चल रही है। लेकिन कुछ छोटे किसानों के पास बिजाई के लिए मशीन ना होने के कारण सही समय पर बिजाई नहीं हो पाती है। ऐसे में किसान फसल की अच्छी पैदावार नहीं ले सकते।
इसी दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए डीएसआर मशीन पर अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. आवेदन 19 अप्रैल से शुरू होंगे, जो 30 अप्रैल तक चलेंगे. बता दें कि 19 April को सुबह 11:30 बजे से आवेदन शुरू हो जाएंगे. यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.
इस प्रकार किसानों को दिया जाएगी DSR Machine Subsidy
किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए डी. एस. आर. मशीन पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित. 40 प्रतिशत अधिकतम 40,000 रुपये प्रति मशीन की दर से 500 मशीनों पर अनुदान ।
लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा । चयन उपरान्त किसान अधिकृत निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसन्द के निर्माता से खरीद कर सकते हैं।
इन मशीनों पर आवेदन करने के लिए हरियाणा के सभी जिले के उम्मीदवार मान्य नहीं होंगे.
राज्य के 12 जिलों नामत: अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, जीन्द, हिसार, सिरसा, रोहतक एवं फतेहाबाद के किसान आवेदन कर सकते हैं।
इच्छुक किसान एवं कृषि यंत्र निर्माता अनुमोदन हेतु विभागीय पोर्टल gov.in पर आवेदन करें
ऑनलाइन आवेदन की तिथि 19-04-2023 सुबह 11:30 बजे से शुरू एवं आवेदन की अंतिम fafer 30-04-2023
लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा
लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की तरफ से किया जाएगा.
चयन करने के बाद किसान अधिकृत निर्माताओं से मोलभाव कर अपनी पसंद के निर्माता से ही मशीन खरीदेंगे.
जो भी किसान इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनको Argiharyana.gov. in पर लॉग इन करना होगा.
सभी लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर किया जाएगा.
कौन उठा सकता है DSR Machine Subsidy योजना का लाभ
आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए खेती की जमीन किसान के नाम में या फिर उसकी पति, पत्नी, माता, पिता, बेटा या बेटी के नाम में होनी अनिवार्य है।
Important Document for DSR Machine Subsidy
आधार कार्ड
Valid आरसी
पटवारी रिपोर्ट
बैंक खाता
वोटर कार्ड
पैन कार्ड
आवेदन की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
Help line Number for DSR Machine Subsidy
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1800-180-2117 या जिला के कृषि उप-निदेशक व सहायक कृषि अभियंता से सम्पर्क करें।
या कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा www.agriharyana.gov.in
* सूचना, लोक सम्पर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा
www.prharyana.gov.i@diprharyana