LTC in Haryana For Employee: हरियाणा में पक्के कर्मचारियों (Permanent employees in Haryana) की तर्ज पर सरकारी खर्च पर सैर सपाटा करने की योजना बना रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. अब उन्हें अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नहीं मिल पाएगी.
सरकार ने साढ़े तीन महीने बाद ही वह आदेश वापस ले लिया है. जिसमें सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों, स्वायत्त संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में लगे कच्चे कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ देने की बात कही गई थी.
एलटीसी (LTC) में मिलेगी 1 माह की तनख्वाह
प्रदेश में सरकारी विभागों (Government Department) और बोर्ड निगमों में करीब डेढ़ लाख कच्चे कर्मचारी (Employee) कार्यरत हैं. मानव संसाधन विभाग (human resource department) ने विगत 14 फरवरी को लिखित आदेश जारी किए थे कि चार साल से अनुबंध पर काम कर रहे सभी कर्मचारी एलटीसी के रूप में एक माह का वेतन (Salary) ले सकेंगे. गृह नगर से लेकर देश के किसी भी हिस्से में सैर- सपाटे पर जाने के लिए पात्र अनुबंधित कर्मियों को एलटीसी में एक माह की तनख्वाह दी जाएगी.
वित्त विभाग ने कही ये बात
वित्त विभाग (finance department) ने यह भी साफ कर दिया था कि अनुबंध (Contract Bases) पर नियुक्ति के एक साल के बाद यदि अनुबंध साल दर साल चार साल से ज्यादा के लिए बढ़ाया गया है तो कर्मचारी एलटीसी के पात्र होंगे. चार वर्ष का ब्लाक होगा जिसकी अवधि नियुक्ति के दिन से शुरू होगी. संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के बाद एलटीसी जारी कर दी जाएगी. इसके बाद, बड़ी संख्या में कच्चे कर्मचारियों ने एलटीसी के लिए दावेदारी ठोक दी थी.
अब मानव संसाधन विभाग ने नया आदेश (New Order) जारी करते हुए साफ कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) और आउटसोर्सिंग पालिसी (outsourcing policy) पार्ट- दो के तहत लगे कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त, बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशक और प्रशासक, हाई कोर्ट (High Court) के रजिस्ट्रार, उपायुक्त और एसडीएम को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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आइएएस और एचसीएस को मिलेगा अधिक
31 मई तक सेल्फ अप्रेजल नहीं कर पाए आइएएस और एचसीएस अफसरों को राहत देते हुए सरकार ने अंतिम तिथि 15 दिन के लिए बढ़ा दी है. जी- 20 देशों की बैठकों और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आइएएस अधिकारियों की व्यस्तताओं के चलते केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायतें और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सेल्फ अप्रेजल के लिए 15 दिन अतिरिक्त देने के निर्देश दिए हैं. इसी आधार पर हरियाणा सरकार ने भी एचसीएस अफसरों के अप्रेजल अब 15 जून तक किए जा सकेंगे.